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मध्यप्रदेश विद्युत मंडल के पेन्शनर संघ ने विभाग के अधीक्षण अभियंता को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

राज्य शासन एवं इससे सम्बद्ध छः विद्युत कंपनियां राज्य के विद्युत पेंशनर्स हेतु के पेंशन संरक्षण एवं भगुतान हेतु निर्धारित नियमावली का अनुपालन करने की मॉग

डिण्डौरी आज दिनॉक 11 फरवरी को मध्यप्रदेश विद्युत मंडल के पेन्शनर संघ ने विभाग के अधीक्षण अभियंता को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है दिए गए ज्ञापन में संघ ने उल्लेख किया है कि सम्पूर्ण मध्य प्रदेश राज्य के विद्युत पेंशनरों का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच प्रमुख संगठनों द्वारा संयुक्त होकर मोर्चा बनाया गया है। इस ज्ञापन के माध्यम से संयुक्त मोर्चे का अनुरोध है कि राज्य शासन एवं इससे सम्बद्ध छः विद्युत कंपनियां राज्य के विद्युत पेंशनर्स हेतु के पेंशन संरक्षण एवं भगुतान हेतु निर्धारित नियमावली का अनुपालन करें। वस्तुतः राज्य के विद्युत पेंशनरों को पेंशन संरक्षण हेतु निर्धारित नियमानुसार कार्य नहीं हो रहे है, जिसके परिणामस्वरूप विद्युत पेंशनर्स अकारण प्रताडित हो रहे है। यह प्रताडना मुख्यतः भविष्य में नियमानुसार पेंशन भुगतान संबंधी ग्यारंटी न होने एवं नियम विपरीत कम दर तथा विलम्ब से महंगाई राहत का भुगतान करने से सम्बद्ध है, जबकि विद्युत पेंशनरों के जीवनयापन का मुख्य स्त्रोत यही है।

(क) विद्युत पेंशनरों को पेंशन भुगतान की ग्यारंटी की आवश्यकता –

(ख) विद्युत्त पेंशनरों को पेंशन के साथ महंगाई राहत का समय एवं उचित दर से भुगतान –

यह देखा जा सकता है कि मध्य प्रदेश राज्य के विद्युत पेंशनरों को भुगतान होने वाली पेंशन एवं महंगाई राहत कोई भी भार राज्य शासन अथवा विद्युत कंपनियों पर नहीं आता है। इस हेतु प्रत्येक वर्ष टेरिफ प्रावधान अनुसार आवश्यक समस्त राशि विद्युत उपभोक्ताओं से उनके मासिक विद्युत देयको के माध्यम से प्राप्त की जाती है, जो माननीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित की जाती है।

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माह जून 2019 तक विद्युत पेंशनरों को महंगाई राहत का भुगतान केन्द्र शासन द्वारा घोषित दर एवं प्रभाव से किया जाता रहा है परंतु माह जुलाई 2019 से आज तक इसमें लगातार कमी आती रही एवं महंगाई राहत हेतु आवश्यक राशि तो विद्युत उपभोक्त्ताओं से वसूली गई परंतु वह विद्युत पेंशनरों को नहीं दी गई है। मध्य प्रदेश राज्य के समस्त विद्युत पेंशनर्स वर्ष 2005 के पूर्व सेवा में नियुक्त हुए है एवं इनकी सम्पूर्ण सेवाओं का नियमन (रेगुलेशन) विद्युत प्रदाय अधिनियम 1948 के सेक्शन 79 (सी) के प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया हैजिसमें सेवानिवृत्ति के पश्चात पेंशन भुगतान करने का प्रावधान है। तदनुसार सभी विद्युत पेंशनर्स पेंशन प्राप्त करने के पात्र है एवं सेवानिवृत्ति के पश्चात इन्हे पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।

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